आज हम जानेंगे जीएसटी नंबर क्या है और कैसे प्राप्त करें पूरी जानकारी (What is GSTIN Number and How to get it In Hindi) के बारे में क्योंकि पहले जब इंडिया में कोई व्यक्ति अथवा संस्था कोई बिजनेस स्टार्ट करती थी, तो उसे कई प्रकार के डॉक्यूमेंट और लाइसेंस लेने पड़ते थे परंतु अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र गवर्नमेंट ने अपना खुद का धंधा चालू करने वाले लोगों के लिए अथवा किसी भी टैक्स से संबंधित काम को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर दिया है।
पहले व्यक्ति/इंस्टीट्यूट को डिफरेंट टाइप के लाइसेंस लेने पड़ते थे परंतु अब उनमें काफी कमी आ गई है। खुद का उद्योग चालू करने के लिए आजकल कई लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और कई लोग तो यह जानते ही नहीं है कि जीएसटी लाइसेंस कैसे लेते हैं। आज के इस लेख में जानेंगे कि GST Number Kaise Le, जीएसटी नंबर लेने के लिए क्या करे, GST Number In Hindi, GSTIN Number Kya Hota Hai, जीएसटी नंबर लेने का तरीका, GST Number Kaise Liya Jata Hai, आदि की सारी जानकारीयां विस्तार में जानने को मिलेंगी, इसलिये पोस्ट को लास्ट तक जरूर पढे़ं।
जीएसटीन नंबर क्या है? – What is GSTIN Number in Hindi

GSTIN का Full Form “Goods and Service Tax Identification Number” होता है। हिंदी में GSTIN का फुल फॉर्म “माल एवं सेवा कर पहचान संख्या” होता है। जो भी व्यक्ति जीएसटी के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसे यह नंबर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी इंस्टिट्यूट जीएसटी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है उसे भी यह नंबर प्रदान किया जाता है। इसे आप चाहे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी कह सकते हैं या फिर जीएसटी नंबर भी कह सकते हैं।
आपको बता दे कि यह नंबर टोटल 15 अंकों से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें जिस व्यक्ति अथवा संस्था ने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया होता है उसके पैन कार्ड के 10 अंक भी ऐड होते हैं और इसी नंबर से व्यक्ति अथवा इंस्टिट्यूट का जीएसटी अकाउंट कनेक्टेड होता है। टैक्स के लेनदेन और टैक्स के रिटर्न को दाखिल करने की प्रोसेस से संबंधित काम जीएसटी नंबर के द्वारा ही होता है।
हर उस इंस्टीट्यूट और व्यक्ति को जीएसटी नंबर लेना होता है जो एक लिमिट से अधिक मात्रा में टर्नओवर करता है फिर चाहे वह कंपोजीशन स्कीम वाला बिजनेस मैन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस मैन हो अथवा रेस्टोरेंट का बिजनेस करता हो या फिर किसी अन्य सर्विस फील्ड से संबंधित बिजनेस करता हो।
जीएसटी नंबर कैसे लें? – How to Get GST Number?
जीएसटी को इंडिया में लागू हुए मुश्किल से 1 या 2 साल ही हुए हैं, इसलिए अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें तो जीएसटी के बारे में पता ही नहीं है साथ ही ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें यह तो पता है कि जीएसटी क्या होती है परंतु जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं अथवा जीएसटी नंबर लेने की प्रक्रिया क्या है, उन्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपकी भी गिनती ऐसे लोगों में होती है तो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पेज पर आप यह जानेंगे कि जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं और जीएसटी नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ता है।
जीएसटी नंबर लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents required to get GST number
- पैन नंबर
- आधार नंबर
- बिजनेस के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट
- प्रमोटर्स/डायरेक्टर्स के फोटो सहित पहचान प्रमाण व पता प्रमाण
- बिजनेस स्थल का एड्रेस प्रूफ
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या कैंसल चेक
- डिजिटल सिग्नेचर
- अथॉराइज्ड सिग्नेचरी के रूप में कार्य करने का अधिकार पत्र
जीएसटी नंबर लेने की प्रक्रिया क्या है? – What is the Process to Get GST Number?
1. जीएसटीन अथवा जीएसटी नंबर लेने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक नीचे हम आपको दे रहे हैं।
Official Website Link : gst.gov.in
2. वेबसाइट के होम पेज पर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

3. ऐसा करने पर आपकी स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो करके आ जाएगा। इसमें नीचे दी गई जानकारी आपको भरनी है।

- I am a : यहां पर नॉर्मल बिजनेसमैन को taxpayer सिलेक्ट करना है।
- State/UT: जिस राज्य में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसका नाम डालें।
- District: जिस जिले में आपका कारोबार है, उस जिले का नाम डालें।
- Legal Name of the Business: यदि बिजनेस का कोई कानूनी नाम है, तो उसे दर्ज करें और यदि नहीं है, तो अपना नाम दर्ज करें।
- Permanent Account Number: अपना खुद का पैन कार्ड नंबर या संस्थान का पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- Email Address: अपनी वर्किंग ईमेल आईडी डालें क्यों की इस पर आपको ओटीपी भी प्राप्त हो सकती है
- Mobile Number: अपना वर्किंग फोन नंबर डालें क्यों की इस पर भी आपको ओटीपी प्राप्त हो सकती है।
- Proceed : सारी इनफार्मेशन को भरने के बाद इस बटन पर क्लिक करें।
4. अब आपको GST Network की तरफ से ईमेल आईडी और फोन नंबर पर अलग-अलग ओटीपी भेजा जाएगा जिसे आपको निर्धारित जगह पर इंटर करना है और फिर प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करने पर आपको अपनी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, जो इस प्रकार होगा।
You have successfully submitted Part A of the registration process. Your Temporary Reference Number (TRN) is ******TRN.
इस मैसेज का मतलब है कि आपने जीएसटी नंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट 1 को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है और आपका टेंपरेरी रेफरेंस नंबर 09ABYxxxx है। आप टेंपरेरी रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करके पार्ट B को भर सकते हैं। अगर आपको पार्टी B भरना है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक करना है।
5. प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक करने के बाद आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी पर आपको अलग-अलग 6 अंको का ओटीपी प्राप्त होगा। इसे आपको तय जगह पर डाल देना है और फिर उसके नीचे ही दिखाई दे रही Proceed वाली बटन पर क्लिक करना है।
6. इसके बाद see my Applications का फॉर्मेट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे ओपन करें। ऐसा करने पर आपने जो आधा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वह ओपन हो जाएगा। इसमें भी आपको कुछ जानकारियां भरनी पड़ती है, जो इस प्रकार है।
Section 1. Business Details
इसमें आपको नीचे दी गई इंफॉर्मेशन भरनी है।
- Legal Name of the Business: यह पहले से ही भरा होगा क्योंकि आपने पार्ट A भरा है।
- Permanent Account Number:यह भी पहले से ही भरा होगा।
- Trade Name: जिस नाम से आप अपनी दुकान चलाते हैं, उसका नाम डालना है।
- Name of the State: आप जिस स्टेट में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उसका नाम डालना है।
- Constitution of Business (Select Appropriate): जिस कैटेगरी के टैक्स पैयर के तौर पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वह एंटर करें।
- Name of the State: यह पहले से ही भरा मिलेगा।
- District: यह भी पहले से ही भरा मिलेगा।
- Are you applying for registration as a casual taxable person?
टेंपरेरी या फिर सीजनल बिजनेसमैन के तौर पर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिखाई दे रहे बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर वह हरे रंग में चेंज हो जाएगा
- Option For Composition
अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजीशन कारोबारी के तहत अगर आप करवाना चाहते हैं तो नीचे दिखाई दे रहे बटन पर क्लिक करें, जो क्लिक करते ही हरे रंग में तब्दील हो जाएगा
- Reason to obtain registration
कौन से रीजन की वजह से आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वह यहां पर इंटर करें।
- Indicate Existing Registrations
पहले से ही जारी किसी टैक्स सिस्टम में अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उसकी इनफार्मेशन यहां एंटर करें। इतना करने पर आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटो अपलोड करनी होगी। इसके लिए चूस फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें।
Section 2. Promoter/Partners
इसमें व्यक्ति अथवा इंस्टिट्यूट को बिजनेस से कनेक्टेड प्रमोटर या फिर पार्टनर से रिलेटेड जो भी जानकारी मांगी जाती है, उसे इंटर करना होता है, साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, फोन नंबर, आधार नंबर इत्यादि।
Section 3. Authorized Signatory
उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में प्रोवाइड करवानी होती है जिस व्यक्ति को आपके जीएसटी अकाउंट को ऑपरेट करने की परमिशन जीएसटी की वेबसाइट पर होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म के रूप में आपका बिजनेस है तो आप 10 लोगों को ऑर्थराइज कर सकते हैं। अगर आप खुद प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है तो आपको स्टार्टिंग में प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी लिखा हुआ दिखाई देगा। वहां पर क्लिक करके चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं
Section 4. Authorized Representative
आवश्यकता पड़ने पर जो व्यक्ति आपके पक्ष को जीएसटी ऑफिसर या फिर ट्रिब्यूनल के सामने पेश कर सकता है, उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर डालनी होती है।
Section 5. Principal Place of Business
जिस ऑफिस या फिर जगह से आपके बिजनेस का मुख्य तौर पर संचालन होता है या फिर आपके बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है, उस जगह की इंफॉर्मेशन अथवा ऑफिस की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर इंटर करनी होती है।
Section 6. Additional Places of Business
आपका कारोबार जिस मुख्य जगह से होता है अगर उसके अलावा भी आपके कारोबार को कहीं से ऑपरेट किया जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर इंटर करनी होती है।
Section 7. Goods and Services
अपने बिजनेस करने की जगह से आप जिन प्रोडक्ट ओर सर्विस का कारोबार करते हैं, उनकी डिटेल आपको यहां पर डालनी होती है।
Section 8. State Specific Information
यहां पर आपको प्रोफेशनल टैक्स एम्पलाई कोड, प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर और जिस व्यक्ति के नाम पर एक्साइज लाइसेंस अलॉट हुआ है, उस व्यक्ति का नाम इंटर करना होता है।
Section 9. Aadhaar Authentication
इस वाले सेक्शन में व्यक्ति को अपने आधार कार्ड का नंबर का वेरिफिकेशन करवाना होता है जिसके लिए जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होता है उस पर ओटीपी भेजा जाता है और इसके द्वारा वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी होती है।
Section 10. Verification
यहां पर आपको यह बताना होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी है वह सभी सही है और आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है
7. वेरिफिकेशन की प्रोसेस पुरी जाने के बाद आपको Succeed वाली बटन पर क्लिक करना होता है और बस इतना करते ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है और आपको इसका मैसेज अपने डिवाइस की स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है साथ ही ईमेल आईडी और फोन नंबर पर भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है।
इसके अलावा एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आपको अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त होता है, जिसका यूज आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या फिर इंक्वायरी के लिए कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आशा है आपको Get GST Number Details In Hindi के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में GST Number Kaise Le (How to Get GST Number In Hindi) और जीएसटी नंबर कैसे लें? को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी को GSTIN Number Kaise Banaye के बारे में जानकारी मिल सके।
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